Home उत्तराखण्ड आम जनमानस को सुरक्षित एव स्वस्थ्यकारी शुद्ध खाद्य उपलब्ध हो – जिलाधिकारी

आम जनमानस को सुरक्षित एव स्वस्थ्यकारी शुद्ध खाद्य उपलब्ध हो – जिलाधिकारी

स्थानीय संवाददाता / पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार पौड़ी में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक आहूत की गयी। जिससे कि जनमानस को सुरक्षित एव स्वस्थ्यकारी शुद्ध खाद्य उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने सम्बन्धित अधिकारी से इस वर्ष किये गए सैम्पलों की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जनपद में समय-समय पर समस्त दुकानों से मिठाई, तेल, बिस्किट, जेम, अचार सहित अन्य के नमूने लेकर लेब को भेजना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया है कि सभी दुकानदारों को निर्देशित करें कि वह पक्के बिल पर समान खरीदे तथा नियमित रूप से खाद्य सामानों की सेम्पलिंग व जांच करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि श्रीनगर और कोटद्वार में स्लॉटर हाउस शुरू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद पौड़ी में संचालित होने वाली मेसो का भी समय-समय पर जांच करें, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में भी कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की नयी पहल हाईजीन रेटिंग के बारे में होटल एसोसिएशन को सम्मिलित कर प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी प्रमोद सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी कार्यालय में 32 वाद दायर हैं, जिसमें 26 वाद अधोमानक तथा 06 वाद मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पर दायर किये गये तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में 4 वाद दायर हैं।

वर्ष 2020-21 में 10 वाद का निर्णय हुआ जिसमें 13 लाख 80 हजार रूपये जुर्माना अध्यारोपित हुआ। अभिहित अधिकारी द्वारा कोटद्वार व श्रीनगर में पशुवधशाला के स्थापना की जानकारी दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा उनके शीघ्र परिचालन के निर्देश दिये गये तथा पौड़ी नगरपालिका के अन्तर्गत निर्माणाधीन पशुवधशाला के निरीक्षण हेतु विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि खाद्य लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तथा कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता विभाग की ऑनलाइन सेवा विबवेण्हवअण्पद के द्वारा वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकता है। बताया कि क्लीन स्ट्रीट फूड कार्यक्रम के लिए लक्ष्मण झूला/स्वर्गाश्रम क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है। फैस फूट एण्ड वेजिटेबल मार्केट के लिए लैंसडाउन व स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला क्षेत्र चिन्हित किये गये है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सार्वजनिक भण्डारों में स्वच्छता व सुरक्षित भोज के लिए जागरूकता कार्यक्रम किये जाने की सलाह दी। साथ ही स्कूल कैटीनों के भोजन गुणवत्ता की जांच पर जोर दिया। समिति द्वारा पौड़ी में भी फ्रेश फूट एण्ड वेजिटेबल मार्केट विकसित किये जाने की सहमति दी गयी। व्यापार मण्डल अध्यक्ष द्वारा कोविड के कारण प्रभावित हुये खाद्य कारोबारियों की समस्याओं को समिति के समक्ष रखा गया।

बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में कालातीत खाद्य पदार्थ की बिक्री पर अंकुश हेतु जनपद में कार्यवाही गतिमान है। भविष्य की कार्य योजना में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाये जायेगें व भोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित श्री सिद्धबली मन्दिर कोटद्वार का प्रमाणीकरण किया जायेगा तथा खाद्य सुरक्षा के विषय में जन जागरूता हेतु खाद्य कारोबारीयो के लिए फोसटैक प्रशिक्षण व ईट राईट स्कूल व कैम्पस के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी के सहयोग से जनपद के स्कूलों में कार्यक्रम किये जायेगें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त कुमार आर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत, महाप्रबन्धक उद्योग मृत्युजय सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, थाना अध्यक्ष विनोद सिंह गुसांई,व्यापार सभा अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह नेगी तथा सचिव देवेन्द्र सिंह रावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल तथा बलवन्त चौहान, मानसी उपस्थित रहे।

संवाददाता – वीरेंद्र रावत