बीएसएनके न्यूज डेस्क/स्पोर्ट्स :- न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय की रोक हटा दी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नियुक्त तदर्थ पैनल ने उच्च न्यायालय के 25 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को खारिज करने के बाद लंबे समय से लंबित भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों की नई तारीख की घोषणा बुधवार को होने की संभावना है। IOA द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने इस बारे में बयान दिया है।
विश्व संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने 28 अप्रैल को भी चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव कराने की समय सीमा का सम्मान नहीं किया गया तो वह डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर सकता है। UWW ने समय पर चुनाव न कराने के लिए 24 अगस्त को WFI को निलंबित करके धमकी दी। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को 12 जून को डब्ल्यूएफआई चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मूल रूप से मतदान की तारीख 11 जुलाई निर्धारित की थी, लेकिन असम एसोसिएशन ने गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया और 25 जून को चुनाव पर रोक लगाने में सफल रहा।
हालांकि, आंध्र राज्य संघ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 18 जुलाई को गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। रिटर्निंग अधिकारी ने तब 12 अगस्त को नई मतदान तिथि घोषित की, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसका नेतृत्व दीपिंदर सिंह हुड्डा ने डब्ल्यूएफआई द्वारा निलंबित करने से पहले किया था। एचडब्ल्यूए ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी थी।