बीएसएनके न्यूज डेस्क / देहरादून। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट सचिव परिवहन को भेजा है। इसके बाद अब विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेज से डीएल बनाने की राह आसान हो जाएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य दस्तावेज की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें नाम, पते, उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है।
मंत्रालय ने इस पर राज्यों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अभिलेखों का जो दायरा बढ़ाया गया है, वह यूआईडीएआई के उन दस्तावेजों से लिया गया है, जिससे आधार अपडेट कराने में इस्तेमाल किया जाता है।
इन दस्तावेजों से बन जाएगा लाइसेंस
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड, राज्य या केंद्र शासन का सर्विस फोटोग्राफ आईडी कार्ड, किसान फोटोग्राफ पासबुक, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वीजा, बिजली-पानी का बिल, संपत्ति कर की रसीद जैसे कुल 30 दस्तावेज।
अभी परिवहन मंत्रालय ने इस पर अधिसूचना जारी करते हुए सुझाव मांगे हैं। उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से इस पर सुझाव भेजा जाएगा। इसके बाद मंत्रालय इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी।