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पीएफ काउंट से पैसे निकालने का बना रहे हैं प्लान, लेकिन इन 5 कारणों से अटक सकता है आपका पैसा

न्यूज डेस्क । कोरोनावायरस से जिन लोगों की इनकम पर असर पड़ा है, इसे देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) ने फिर एक बार कोविड-19 एडवांस स्कीम का फायदा लेने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने प्रोविडेंट फंड से 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप भी इस स्कीम तहत पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो कई कारणों से आपके PF का पूरा पैसा अटक सकता है। हम आपको ऐसी बातों के बारे में बता रहे हैं जिनके कारण आपका पैसा अटक सकता है।

गलत बैंक अकाउंट डीटेल के कारण
अगर आपने ईपीएफओ में गलत बैंक डिटेल्स भर दी हैं तो आपको आपके पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। क्योंकि आप जो डिटेल्स ईपीएफओ में दर्ज कराते हैं उसी अकाउंट में आपका पैसा आता है। अगर आपकी बैंक डिटेल्स गलत होंगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ईपीएफओ के पास दर्ज बैंक अकाउंट सही हो और वह अकाउंट UAN से लिंक्ड हो।

केवाईसी ( KYC ) पूरी होना है जरूरी
अगर आपकी केवाईसी ( KYC ) पूरी नहीं है तो भी आपका पैसा अटक सकता है। अगर आपकी केवाईसी डीटेल्स पूरी और वेरिफाई नहीं है तो ईपीएफओ आपका विदड्रॉल क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते हैं।

डेट ऑफ बर्थ के गलत होने पर क्लेम हो सकता है रिजेक्ट
ईपीएफओ में दर्ज डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ अगल-अलग होने पर भी विदड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने और UAN को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी। अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते हैं।

UAN का आधार से लिंक नहीं होना भी हो सकता है कारण
अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है तो आपका पीएफ विदड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। UAN या पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी तरीके से यूएएन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

शर्तें पूरी न होने पर
अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में विड्रॉल कर रहे हैं तो 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई भी खाताधारक इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता है। तो उसकी रिक्वेस्ट कैंसल हो सकती है। पहला-UAN ऐक्टिवट होना जरूरी है, दूसरा- अकाउंट आधार वेरिफाइड हो और UAN से लिंक हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट UAN से लिंक हो। इसके अलावा सदस्य के हस्ताक्षर साफ होने चाहिए और रिकॉर्ड के साथ मेल खाना चाहिए, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

क्या है कोविड-19 एडवांस स्कीम?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में करीब 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ कोई भी कर्मचारी ले सकता है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है। पिछले साल इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली थी। ईपीएफओ ने कोविड-19 के ऐसे 76.31 लाख एडवांस क्लेम के तहत कुल 18,698.15 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी।