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राष्ट्रपति होने के नाते छूट की ट्रंप की दलील खारिज, जीन कैरोल ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

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बीएसएनके न्यूज डेस्क/अंतरराष्ट्रीय :- अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तर्क देने का अपना अधिकार छोड़ दिया है कि राष्ट्रपति होने के नाते मिली छूट उन्हें अपने बयान के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से बचाती है। ट्रंप ने यह बयान 2019 में उस समय दिया था जब स्तंभकार जीन कैरोल ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तर्क देने का अपना अधिकार छोड़ दिया है कि राष्ट्रपति होने के नाते मिली छूट उन्हें अपने बयान के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से बचाती है। ट्रंप ने यह बयान 2019 में उस समय दिया था, जब स्तंभकार जीन कैरोल ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। ट्रंप ने दुष्कर्म के आरोपों से इन्कार किया था।

मैनहटन में द्वितीय अमेरिकी सर्किट कोर्ट आफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि ट्रंप ने चार साल पहले मुकदमे को नहीं बढ़ाकर राष्ट्रपति होने के नाते मिली छूट को निष्प्रभावी कर दिया। ट्रंप की वकील अलीना हब्बा ने एक बयान में कहा कि अदालत का फैसला ‘मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण’ है और पूर्व राष्ट्रपति की कानूनी टीम तुरंत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दूसरी तरफ, जीन कैरोल की वकील राबर्टा ‘राबी’ कपलान ने कहा कि यह फैसला मामले को अगले महीने आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।